Aadhaar-Pan Link: आधार-पैन कार्ड को अभी करें लिंक, सिर्फ़ 6 दिन; स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करें फ़ॉलो

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आधार और पैन कार्ड को लिंक करना ज़रूरी कर दिया गया है। अगर आप आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं, तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा। इस वजह से आपको यह काम 31 दिसंबर से पहले करना होगा। नहीं तो टैक्सपेयर्स को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

आधार और पैन कार्ड दोनों ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं। ITR फाइल करते समय, बैंक अकाउंट खोलते समय आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। तो यह काम अभी कर लें। सिर्फ़ 6 दिन बचे हैं।

पैन कार्ड बंद हो जाएगा

अगर आप आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। इसी वजह से सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्स ने निर्देश जारी किए हैं। जिन लोगों ने आधार रजिस्ट्रेशन नंबर के ज़रिए पैन कार्ड निकाला है। वे आधार पैन को लिंक करना चाहते हैं।

आधार पैन लिंक करने का ऑनलाइन प्रोसेस

सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करना होगा।

इसके बाद, आपको क्विक लिंक्स सेक्शन में लिंक आधार नाम का एक ऑप्शन दिखेगा।

इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी। इसमें आप PAN, आधार और मोबाइल नंबर डालें।

इसके बाद I validate my Aadhaar Details पर क्लिक करें।

इसके बाद आपके फोन पर एक OTP आएगा। उसे डालें।

इसके बाद आपको फिर से वैलिडेट करना होगा। इसके बाद आपका आधार PAN लिंक हो जाएगा। इसके लिए आपको 1000 रुपये की फीस देनी होगी।