Aadhaar-Pan Link: आखिरी 7 दिन! अभी करें ये काम, नहीं तो अमान्य हो जाएगा आपका पैन कार्ड

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आधार कार्ड और पैन कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं। अब आधार और पैन कार्ड को लिंक करना ज़रूरी कर दिया गया है। आधार पैन कार्ड को लिंक करने के लिए आखिरी 7 दिन बचे हैं। इसके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर तक है।

अगर आप आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका कार्ड 1 जनवरी, 2025 से बंद हो जाएगा। इसलिए अगर आपने इसे अभी तक लिंक नहीं किया है, तो जल्द से जल्द कर लें।

जिन लोगों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर, 2024 से पहले जारी हुआ था। उन्हें 31 दिसंबर तक आधार पैन लिंक करना होगा। अगर आप यह काम नहीं करते हैं, तो आपके टैक्स और बैंक से जुड़े कई काम नहीं हो पाएंगे।

आधार पैन लिंक करना क्यों ज़रूरी है?

आधार और पैन कार्ड को लिंक न करने से आपको कई फाइनेंशियल दिक्कतें हो सकती हैं। आपको टैक्स भरने में दिक्कतें आ सकती हैं। इसकी वजह से बैंक, म्यूचुअल फंड, शेयर, बॉन्ड, इंश्योरेंस जैसे कई काम नहीं हो पाएंगे।

डेडलाइन से पहले काम नहीं करने पर देनी होगी पेनल्टी

अगर आप आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं, तो पैन कार्ड को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए आपको 1000 रुपये का फाइन देना होगा। यह पेनल्टी इनकम टैक्स ई-पे टैक्स के ज़रिए देनी होगी। इसके बाद आधार पैन कार्ड लिंक हो जाएगा।

आधार-पैन लिंक ऑनलाइन प्रोसेस

सबसे पहले आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद आपको लिंक आधार ऑप्शन चुनना होगा।

इसके बाद आपको पैन और आधार नंबर डालना होगा।

इसके बाद आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा। उसे डालकर वेरिफाई करें।

इसके बाद आप लिंक कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको 1000 रुपये देने होंगे। इसके बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।