Ministry of Home Affairs: 8 राज्यों के डीएम को गृह मंत्रालय ने दिया बड़ा अधिकार, दे सकेंगे योग्य लोगों को भारतीय नागरिकता
- byShiv
- 21 Aug, 2026
इंटरनेट डेस्क। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया हैं और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, बंगाल, असम व त्रिपुरा (आदिवासी इलाकों को छोड़कर) और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में जिलाधिकारियों को भारत के बाहर जन्मे उन पात्र एवं उपयुक्त आवेदकों को नागरिकता देने का अधिकार दिया, जो आम तौर पर इन क्षेत्रों में रह रहे हैं।
मीडिया रिपोटर्स की माने तो सरकार ने बुधवार को नागरिकता नियम, 2026 की अधिसूचना जारी की, जिसमें उक्त इन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में जिलाधिकारियों को पंजीकरण या नेचुरलाइजेशन के जरिये नागरिकता चाहने वाले आवेदनों पर कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।
नियमों में कहा गया है, अगर कोई आवेदक उचित मौके दिए जाने के बावजूद आवेदन पर हस्ताक्षर करने और निष्ठा की शपथ लेने के लिए खुद पेश नहीं होता है, तो कलेक्टर आवेदन को खारिज कर देगा। सरकार ने पिछले आदेशों को भी रद कर दिया है, सिवाय उन कामों के जो रद्दीकरण आदेश से पहले किए गए थे या नहीं किए गए थे।
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