NPS Rule Change: कर्मचारियों के लिए ज़रूरी खबर! NPS के नियमों में बदलाव, अब एकमुश्त निकाल सकेंगे 80 परसेंट रकम
- byvarsha
- 19 Dec, 2025
PC: saamtv
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA ने एक अहम फैसला लिया है। नेशनल पेंशन सिस्टम के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। अब प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी रिटायरमेंट के समय रिटायरमेंट फंड का 80 परसेंट एकमुश्त निकाल सकेंगे। जबकि 20 परसेंट एन्युइटी खरीदने के लिए बैलेंस के तौर पर रखा जाता है। पहले, आप एकमुश्त 60 परसेंट निकाल सकते थे। जबकि एन्युइटी के लिए 40 परसेंट रखना अनिवार्य है।
कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा प्रोसेस
PFRDA की तरफ से जारी यह नियम दिसंबर 2025 से लागू होगा। यानी, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी रिटायर हो रहा है और उसने NPS का फायदा लिया है, तो वह एकमुश्त 80 परसेंट निकाल सकता है। उसे 20 परसेंट एन्युइटी के लिए रखना होगा। यह एन्युइटी खरीदने के बाद कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी।
ये नियम ऑल सिटीजन मॉडल और कॉर्पोरेट NPS के तहत आने वाले कर्मचारियों पर लागू होते हैं। इससे कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को एन्युटी खरीदनी होगी।
एन्युटी के लिए शेयर 20 परसेंट कम हुए
पहले कर्मचारियों को एन्युटी में 40 परसेंट इन्वेस्ट करना होता था। इसी आधार पर पेंशन मिलती थी। हालांकि, अब यह रकम 20 परसेंट कम कर दी गई है। इसका मतलब है कि आपकी पेंशन की रकम कम हो जाएगी। लेकिन अब आप एकमुश्त 80 परसेंट निकाल सकते हैं। इसका फायदा सिर्फ वही लोग उठा पाएंगे जिन्होंने NPS के तहत 15 साल पूरे कर लिए हैं और 60 की उम्र पार कर चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं।
NPS रूल में बदलाव
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NPS से पैसे निकालने के नियम (NPS मनी विड्रॉल रूल)
अगर किसी कर्मचारी की रकम 8 लाख से कम है, तो वह पूरी रकम निकाल सकता है। इसके साथ ही, उसके पास एन्युटी खरीदने का भी ऑप्शन है।
अगर रकम 8 से 12 लाख के बीच है, तो वह एकमुश्त 6 लाख रुपये निकाल सकता है। आप बची हुई रकम एन्युइटी के लिए निकाल सकते हैं।
अगर कुल रकम 12 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो 20 परसेंट रकम एन्युइटी खरीदने में इस्तेमाल होगी और 80 परसेंट रकम एक साथ निकाली जा सकती है।






